09.01.25 को प्रार्थी चौकी चिखली में उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि राजेश कुमार महिलांग द्वारा वन विभाग मे नौकरी लगाने के नाम पर 06 लाख रूपये लेकर धोखाधड़ी किये है कि रिपोर्ट पर धारा 420,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दिया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में चौकी चिखली स्टाफ द्वारा आरोपी की पतासाजी हेतु टीम तैयार कर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा थाकि मुखबीर से पुख्ता सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी टोलागांव मे छिपा हुआ है
तत्काल टोलागांव मे दबिष देकर घेराबंदी कर आज दिनांक 11.05.2025 आरोपी राजेश कुमार महिलांग पिता स्व. बिरझे महिलांग उम्र 59 साल साकिन पदुमतरा थाना ठेलकाडीह जिला के.सी.जी. छ.ग. को पकड़ा गया बाद आरोपी से पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो अपराध करना स्वीकार कर प्रार्थी से प्राप्त रकम मे से 5000 रूपये बचा होना एवं शेष रकम को खर्च हो जाना बताकर 5000 रूपये को बरामद कराया बाद विधिवत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेष किया गया। माननीय न्यायालय के आदेषानुसार जेल दाखिल किया गया। आरोपी के विरूद्ध पूर्व मे भी डोंगरगढ़ मे भी धोखाधड़ी मामला दर्ज है।
उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी निरीक्षक उमेश बघेल, सउनि शत्रुहन टण्डन, आर0 मिर्जा असलम बेग, सिन्धु सिन्हा, म.आर. रेणुका राजपूत एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।