
वैभवशाली शरण सिंह
नई दिल्ली: महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ब्राइडलब्लूस के क्रिस्टोफर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बहादुर भूषण के खिलाफ आरोप तय करने के सबूत हैं।
इन धाराओं के तहत तय होगा आरोप
बृजभूषण सिंह के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक खतरा) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। तोमर के ख़िलाफ़ 506(1) विनोद के ख़िलाफ़ आरोप तय करने के सबूत हैं।
दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 15 जून को पहेली की थी अनफॉलो
दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को बृजभूषण सिंह के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को उस पर हमला या आपराधिक बल के इरादे से), 354-ए (यौन उत्पीड़न) 354-डी (पीछा करना), और धारा 506 (आपराधिक ख़तरनाक) के तहत आरोप पत्र ज़ब्त किया गया था।
21 मई को होगी अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। कोर्ट ने छठी महिला रेसलर पीडिता के सभी आरोप-प्रत्यारोपों से बरी कर दिया है, जबकि बाकी पांच महिला रेसलर पीडिता के आरोप-प्रत्यारोप पर आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। शरण के खिलाफ एनामेल फ़ाइल की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस की एनामेल के आधार पर आरोप तय करने को लेकर कोर्ट ने पिछले 26 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
