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Arvind Kejriwal ED Arrest Case Update; Supreme Court | Delhi Liquor Policy Scam | केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, SC आज सुनाएगा फैसला: कोर्ट ने कहा था- लोकसभा चुनाव असमान्य परिस्थिति; ED की दलील- प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं

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नई दिल्ली10 मिनट पहले

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मैसाचुसेट्स की ओर से अपने सहयोगियों के विरोध में दस्तावेजों पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।  - दैनिक भास्कर

मैसाचुसेट्स की ओर से अपने सहयोगियों के विरोध में दस्तावेजों पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में आज 40 दिन पूरे हो गए थे। वे रिहा होंगे या नहीं, इस पर आज यानी 10 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया जाएगा। जनरल स्टाफ की ओर से अपने सहयोगियों के विरोध में दस्तावेजों पर भी आज सुनवाई होगी।

7 मई को हुई सुनवाई में अल्ट्रासाउंड से पहले तक कोर्ट ने सर्जक की जमानत तय कर ली थी। कोर्ट ने ईडी से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और एसएससी कर्मचारी हैं। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। इसके बाद कोर्ट ने सर्जिकल स्ट्राइक से कहा कि अगर आपको जमानत दी गई है तो आप टिकट नहीं लेंगे। चुनाव नहीं होता तो अनुमति का सवाल ही नहीं था।

हालाँकि 7 मई को बेंच को बिना निर्णय सुनाए ही उठा लिया गया था। बेंच की सलाह कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने 8 मई को कहा था कि हम शुक्रवार को जमानत पर फैसला सुनेंगे।

इसके बाद 9 मई को ईडी ने स्ट्राइकर की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हाफनामा दाखिल कर दिया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के चुनाव वाले तर्क पर कहा कि सर्जक चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। इससे पहले किसी भी नेता को प्रचार के लिए धार्मिक नेताओं से ज़मानत नहीं मिली है। प्रचार करना मूल अधिकार नहीं है।

7 मई से पहले सुप्रीम कोर्ट में 4 बार सुनवाई हुई

  • 3 मई को सुनवाई दो घंटे चली थी। इस लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा था कि मेन केस वाइज में फ्रांसिस्को ने अपने दोस्त और शिष्या को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। आम चुनाव को देखते हुए पेशेवरों के लिए विशेष अधिकार पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे जापान में भाग ले सकें। पूरी खबर पढ़ें
  • 30 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारों की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। ईडी ने पूछा था कि चुनाव से पहले ऐसा क्यों किया? पूरी खबर पढ़ें
  • 29 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक से ईडी के नोटिस पर सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ईडी ने जो नोटिस भेजा है, आपने उन्हें इस अंदाज में क्यों देखा। आप गिरफ़्तार और नौकरानियों के ख़िलाफ़ यहाँ आए हैं, आप ज़मानत के लिए मुक़दमे की अदालत में क्यों नहीं गए। इस पर फ्रांसिस्को के वकील सिंघवी ने कहा था कि अपराध अवैध है। ईडी के वकील ए.एस.वी.रॉयज ने कहा कि मैसाचुसेट्स ईस्टर्न कस्टडी का भी विरोध नहीं किया गया। पूरी खबर पढ़ें
  • 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान हाफनेम में ईडी ने कहा कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। ईडी ने यह भी कहा कि किसी भी दुर्भावना या अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। किसी भी अपराध की जांच एक ऐसा क्षेत्र है जो जांच एजेंसी के लिए आरक्षित है। उनकी नौकरानी की भी जांच का हिस्सा है। पूरी खबर पढ़ें

21 मार्च को फिर से जेल में बंद थे
ईडी ने 21 मार्च को शराब नीति केस में स्पेक्ट्रा को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 28 मार्च तक ईडी के पास तलब किया, जिसे बाद में 1 अप्रैल तक जारी किया गया। कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक डार्क कोर्ट में तिहाड़ जेल भेज दिया था।​​​​​ टैब जेल में हैं।

शराब नीति केश में इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। हालाँकि, वे एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए। हत्यारोपी अदालत और उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलती सर्जक सुप्रीम कोर्ट में।

तस्वीर 21 मार्च की है जब ईडी सर्जक को गिरफ्तार कर ले जा रही थी।

तस्वीर 21 मार्च की है जब ईडी सर्जक को गिरफ्तार कर ले जा रही थी।

इसी मामले में जेल में बंद, संजय सिंह पर लगा आरोप
सबसे पहले शराब नीति केस में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की भी गर्लफ्रेंड बनी थी। सईद 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को ज़मानत दे दी थी। तिहाड़ में 6 महीने रहने के बाद 3 अप्रैल को वो बाहर आये थे।

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