राजनांदगाव: दिनांक 13.04.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह अपने दोस्तो के साथ मोहड में पिकनिक मनाकर ई रिक्शा वाहन से वापस आ रहे थे, कि नंदई चौक राजनांदगांव के पास पहुॅचे तभी आरोपी रितेश यादव उर्फ लारो यादव, मुरली ठाकुर व उनके अन्य 02 विधि के विरूद्व संघर्षरत् बालक द्वारा एक राय होकर वाहन को रोककर चौक हमारा है कहकर मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार कर हाथ मुक्का एवं डण्डा से मारपीट कर जान से खतम करने की धमकी दिया है।
रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध धारा 296, 351(2)115(2),126(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत् मुकदमा पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत करा कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग (भा0पु0से0) के मार्गदर्शन व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी बसंतपुर एमन साहू के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपीगणो के सकुनत में आरोपी की पतासाजी हेतु टीम रवाना किया गया।
उपरोक्त टीम द्वारा आरोपी रितेश उर्फ लारो यादव, मुरली ठाकुर एवं विधि के विरूद्व संघर्षरत् बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो जुर्म करना स्वीकार किया गया ।
विधि के विरूद्व संघर्षरत् बालको को समाजिक पृष्ठ भूमि तैयार उनके परिनजो को सुपुर्द किया तथा आरोपीगणो को गिरफ्तार कर जमानत मुचलाक पर रिहा किया गया।
जमानत पर छूटने के पश्चात आरोपीगण द्वारा मोहल्ले में हो-हुल्हड कर परिशांति भंग करने की सूचना प्राप्त होने उपरान्त मौके पर पुलिस पार्टी रवाना कर अनावेदक तस्दीक कार्यवाही की गई।
तस्दीक कार्यवाही पश्चात आरोपीगणो के द्वारा मोहल्ले में हो-हुल्लड कर क्षेत्र में परिशांति भंग करते पाये जाने से आरोपीगणो के विरूद्व प्रतिबंधात्मक धारा के तहत् कार्यवाही कर आरोपीगणो को माननीय एस0डी0एम0 न्यायायल राजनांदगांव पेश किया गया।
माननीय न्यायलय द्वारा आरोपीगणो का जेल वारंट प्राप्त होने उपरान्त आरोपीगणो को जिला राजनांदगांव दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू, सउनि मनमनोहन साहू, मोहसीन खान, अतहर अली, कुश बघेल की सराहनीय भूमिका रही।