राजनांदगाव: रेवाडीह अमोरा होटल के पास भूपेन्द्र सिन्हा नामक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है की सूचना पर थाना प्रभारी लालबाग प्रशिक्षु भा0पु0से0 ईशु अग्रवाल के नेतृत्व में थाना पेट्रोलिंग के हमराह स्टाफ समक्ष गवाहो के होटल अमोरा रेवाडीह के पास पहुंचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो नाम पूछने पर अपना नाम भूपेन्द्र सिन्हा पिता स्व0 परघनिया सिन्हा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम बधियाटोला थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव का होना बताये जिनके कब्जे से कपड़े के थैले एवं प्लास्टिक बोरी में रखे 18 बॉटल बीयर, 10 नग देशी पौवा एवं 35 नग मशाला देशी पौवा शराब किमती 10050 रूपये व नगदी रकम 200 रूपये एवं एक्टिवा स्कूटी क्रमांक सी जी 08 बी ए 9833 को आरोपी के कब्जे से समक्ष गवाहों के जप्त किया गया।
आरोपी द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनो को दिया जाकर थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 163/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर वैधानिक कार्यवाही पश्चात ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में प्र0आर0 प्रभात तिवारी, आर0 राकेश ध्रुर्वे, फागू साहू की सराहनीय भूमिका रही।
आबकारी एक्ट के मामले में एक आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, आरोपी से 01 नग स्कुटी एक्टीवा एवं 18 बॉटल बीयर, 10 नग देशी पौवा एवं 35 नग मशाला देशी शराब किया गया जप्त

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