राजनांदगाव : दिनांक 10.04.2025 को प्रार्थी/आहत करण कुमार तेजवानी पिता अशोक कुमार तेजवानी उम्र 37 वर्ष निवासी माता मंदिर के सामने सिंधी कालोनी लालबाग राजनांदगांव थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घटना दिनांक 10.04.2025 को करीब 12.30 बजे मैं अपनी दुकान ईमाम चौक राजनांदगांव में था तभी मेरे दुकान के सामने अनुज नाम का लड़का अपना छोटा हाथी वाहन को खड़ी करके कहीं चला गया था, जब अनुज वापस आया तो में अनुज को बोला कि मेरे दुकान के सामने अपनी गाडी हटा दो मेरे दुकान से माल भरने वाली गाड़ी लगने वाली है और बोलकर मैं अपने दुकान में आकर बैठ गया।
इतने में अनुज अपने तीन साथियों के साथ डंडा लेकर मेरे दुकान में घुसकर मुझे मां बहन की अश्लील गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देकर डंडा, हाथ मुक्के व लात से मारपीट करने लगे, दुकान में रखे प्लास्टिक की कुर्सी में भी मेरे को मारपीट करने से मेरे सिर, छाती, पीठ, ललाट, दाहिने कंधा में चोट आई है. सिर से खून निकलना बताया। कि रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 163/2025 धारा 296, 115(2), 351(2), 333, 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कायमी से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक राजनादगांव मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के नेतृृत्व मे टीम गठित कर आरोपियों के पतासाजी हेतु उनके सकुनत मे रवाना कर आरोपियान 01. लीलाधर साहू उर्फ अनुज पिता मनोज कुमार साहू उम्र 21 वर्ष साकिन फिरंतीन मंदिर के पास नंदई वार्ड नं. 48 थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव (छ0ग0) 02. गोपी साहू पिता मनोज कुमार साहू उम्र 25 वर्ष साकिन फिरंतीन मंदिर के पास नंदई वार्ड नं. 48 थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव (छ0ग0) 03. पंकज यादव पिता विरेन्द्र यादव उम्र 25 वर्ष साकिन फिरंतीन मंदिर के पास नंदई वार्ड नं. 48 थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव (छ0ग0) को घेराबंदी कर पकड़ा गया।
पूछताछ आरोपियो द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट का अपराध घटित करना स्वीकार किया गया।
धटना में प्रयुक्त एक नग बांस के डण्डा को जप्त आरोपियों के खिलाफ प्रयाप्त अपराध सबूत पाये जाने से आज दिनांक 11.04.2025 को विधिवत गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। आरोपियों का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक रामेन्द्र सिंह थाना प्रभारी कोतवाली, उप निरीक्षक धनीराम नारंगे, प्र0आर0 जी0सिरील कुमार, प्र0आर0 शम्भूनाथ द्विवेदी एवं थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही।
आरोपी-
01. लीलाधर साहू उर्फ अनुज पिता मनोज कुमार साहू उम्र 21 वर्ष साकिन फिरंतीन
मंदिर के पास नंदई वार्ड नं. 48 थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
02. गोपी साहू पिता मनोज कुमार साहू उम्र 25 वर्ष साकिन फिरंतीन मंदिर के पास नंदई वार्ड नं. 48 थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
03. पंकज यादव पिता विरेन्द्र यादव उम्र 25 वर्ष साकिन फिरंतीन मंदिर के पास नंदई वार्ड
नं. 48 थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव (छ0ग0)