राजनांदगाव दिनांक 12.03.2025 को प्रार्थियां श्रीमती देवकी बाई पति स्व. योगेश साहू, आयु 37 वर्ष, निवासी भिलाई, कुरूद, जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा आरोपी प्रणय गुप्ता आ. राजाराम गुप्ता आयु 38 वर्ष, निवासी अटल विहार, पेण्ड्री, थाना- लालबाग, द्वारा कृषि भूमि स्थित ग्राम गिधवा, प.ह.नं. 01. तहसील देवरी बंगला, जिला बालोद (छ.ग.) का खसरा नम्बर 97. रकबा 0.41 हेक्टेयर के जमीन का प्रार्थियां के साथ एक इकरारनामा उक्त भूमि का हुण्डा पक्का सौदा राशि- 8,00,000- रूपये में करते हुए निष्पादित किया गया था.
बयाना राशि 6,00,000/- रूपये चेक के माध्यम से व नगद प्राप्त कर उस भूमि का सौदा अन्य व्यक्ति त्रिवेणी यादव पति जीत लाल यादव, निवासी बसतपुर राजनांदगाँव के साथ किया जाकर धोखाधड़ी करने के संबंध में प्रार्थियां द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर शिकायत की जांच बाद थाना कोतवाली में अनावेदक प्रणय गुप्ता के विरूद्ध अप0क्र0 118/25 धारा 318 (4) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध कायमी से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक राजनादगांव मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के नेतृृत्व मे विवेचना के दौरान आरोपी प्रणय गुप्ता पिता राजाराम गुप्ता उम्र 36 साल साकिन पेण्ड्री अटल विहार थाना लालबाग जिला राजनांदगांव छ.ग. घेराबंदी कर पकड़ा गया
पूछताछ पर अपराध स्वीकार करने पर आज दिनांक 08.04.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश कर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।
प्रकरण के आरोपी द्वारा थाना ठेलकाडीह ग्राम फतेहपुर कि जमीन का सौदा किसान को धोखा देकर रजिस्ट्री करा लेने की शिकायत थाना ठेलकाडीह जिला के.सी.जी. में प्राप्त होने की जानकारी मिली है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक रामेन्द्र सिंह थाना प्रभारी कोतवाली प्र0आर0 जी.सिरील कुमार, प्र.आर. शम्भूनाथ द्विवेदी एवं थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही।