चौकी चिखली :
दिनांक 31.03.25 को मै अपने घर से दवा लेने के लिए मेडिकल जा रहा कि शुभम यादव मेरा रास्ता रोककर तुम अपने दामाद का जमानत क्यो करवाये हो कहकर अश्लील गाली गलौच करने लगा गाली देने से मना करने पर शुभम यादव अपने साथी रोहित साहू के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का, बांस के डण्डा से मारपीट किया व अपने पास रखे धारदार चाकू को लहरा कर मुझे डराने धमकाने लगा कि रिपोर्ट पर धारा 126(2),296,351(2),3(5)बीएनएस,25,27 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया। नवरात्रि व ईद को मद्देनजर रखते हुए तत्काल दुरभाष के माध्यम से सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दिया गया
पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में चौकी चिखली पुलिस की टीम गठित कर आरोपियो की पता साजी हेतु तत्काल टाउन की ओर रवाना किया गया पतासाजी कर विश्वस्त मुखबीर कि सूचना पर आरोपियो को चिखली तालाब पार मे छीपे होने की प्राप्त होने पर तत्काल दबीश देकर आरोपियो को चिखली तालाब पार मे घेराबंदी कर पकडा गया,कड़ाई से पुछताछ करने पर आरोपी
01. शुभम यादव पिता रेखू यादव उम्र 24 साल साकिन चिखली रमन बाजार ओपी चिखली,
02. रोहित साहू पिता भुवन साहू उम्र 31 साल साकिन चिखली सांई द्वार गली ओपी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. द्वारा अपराध करना स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त एक नग धारदार चाकू व बांस का डण्डा को जप्त कराया बाद आरोपी को विधिवत गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया।
आरोपी शुभम यादव के विरूद्ध पूर्व मे बलत्कार, मारपीट, आबकारी एक्ट व आरोपी रोहित साहू के विरूद्ध मारपीट के अनेक मामले दर्ज है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक उमेश बघेल, प्र.आर. समारू राम सर्पा, म0प्र0आर0 वंदना पटले, आर0 सुनील बैरागी, नागेश्वर साहू, सिन्धु सिन्हा एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।