डोंगरगढ़: दिनांक 08.01.2025 को लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी अजीत सिन्हा पिता स्व. बुधराम सिन्हा उम्र 27 साल निवासी ग्राम भण्डारपुर चौकी मोहारा थाना डोंगरगढ़ जिला के0सी0जी0 (छ0ग0) द्वारा वर्ष 2020 के माह अक्टुबर/नवम्बर से 16 दिसम्बर वर्ष 2024 के बीच कई बार डोंगरगढ़ स्थित इण्डियन लॉज में ले जाकर तुमसे शादी करूंगा कहकर शारीरिक संबंध बनाते आ रहा था।
इस बीच आरोपी द्वारा बिजनेस के नाम से बार-बार पैसा मांगने पर आरोपी तो मुझसे शादी तो करेगा ही कहकर पीड़िता अलग-अलग जगह से लोन लेकर आरोपी को पैसा देते रहा इस प्रकार करीबन 6-7 लाख रू0 दे चुके थे।
इस बीच आरोपी अजीत सिन्हा का अन्य लड़की के साथ शादी तय हो जाने की जानकारी होने पर पीड़िता द्वारा आरोपी से पुछने पर अब शादी करने से मना कर रहा है।
तुमसे शादी नहीं करूंगा कह रहा है
कि रिपोर्ट पर थाना लालबाग में अप0क्र0- 0/2025 धारा- 64(2)(ड), 69 बीएनएस कायम कर प्राथमिक कार्यवाही कर असल मूल घटना थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र होने से प्रकरण की डायरी थाना डोंगरगढ़ को अग्रिम विवेचना कार्यवाही हेतु प्राप्त होने पर थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्र0- 09/2025 धारा- 64(2)(ड), 69 बीएनएस का असल अपराध कायम कर विवेचना लिया गया।
प्रकरण के गंभीरता को देखते हुये आरोपी के पता तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगाव मोहित गर्ग एवं अति पुलिस अधीक्षक महोदय राहुल देव शर्मा व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के दिशा-निर्देश पर थाना प्रभारी डोंगरगढ़ जितेन्द्र वर्मा द्वारा अपने टीम के साथ प्रथम सूचना दर्ज के 24 घण्टे के भीतर आरोपी का पता तलाष कर आरोपी अजीत सिन्हा पिता स्व. बुधराम सिन्हा उम्र 27 साल निवासी ग्राम भण्डारपुर चौकी मोहारा थाना डोंगरगढ़ जिला के.सी.जी. (छ0ग0) को गिरफ्तार माननीय न्यायालय पेष ज्युडिषियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी डोंगरगढ़ निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा, उप निरीक्षक राजेश कुमार, आरक्षक चमन साहू, लीलाधर मण्डलोई, मनोज हरमुख का विशेष योगदान रहा है।