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Delhi court said- Kejriwal campaigned vigorously | दिल्ली की कोर्ट ने कहा- केजरीवाल ने जमकर प्रचार किया: डायबिटीज गंभीर-जानलेवा बीमारी नहीं, दिल्ली CM ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगी थी

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नई दिल्ली14 मिनट पहले

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल ने कांग्रेस चुनाव के दौरान घोर प्रचार किया। इसका मतलब यह है कि वे गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं हैं।

राहुल, केजी ने मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। सुनते हुए जज कावेरी बावेजा ने कहा- केजरीवाल को टाइप-2 दिखता है। यह इतनी गंभीर बीमारी नहीं कही जा सकती कि उन्हें जमानत दे दी जाए।

कजहब ने प्रचार के दौरान कई बातें कही हैं। कई कार्यक्रम और जनसभाएँ हैं। इससे संकेत मिलता है कि वह किसी भी घातक बीमारी से पीड़ित नहीं हैं। याचिका में कहा गया है कि बीमारी के कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन जमानत के लिए यह वैध आधार नहीं है।

केवड़िया को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था।

सरेंडर करने के करीब 30 मिनट बाद ही 5 जून तक की ईडी की न्यायिक कस्टडी में भेज दिया गया था। एजेंसी ने केजरीवाल की जमानत के लिए आवेदन दायर किया था, लेकिन दिल्ली सीएम की अंतरिम जमानत पर होने के चलते आवेदन लंबित था।

ईडी का दावा- ‘कन्या का वजन 7 किलो घटा नहीं, 1 किलो घटा’
ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि केजरीवाल ने आरोपों को खारिज कर दिया है और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वे झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि केजरीवाल ने 31 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया था कि वह 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि वे बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है।

केवड़िया ने कहा था- पता नहीं कब बाहर आऊंगा
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केजवान ने 2 जून को सरेंडर के पहले आप को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मुझे पता नहीं कब वापस आऊंगा। वहां मेरे साथ क्या-क्या होगा, मुझे पता नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत दी थी। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज, मैं फिर से तिहाड़ जेल जा रहा हूँ। मैंने इन 21 दिनों में एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया।

उन्होंने आगे कहा कि मेरे लिए आप महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैंने घोटाला किया है। मैं फिर से जेल जा रहा हूं, क्योंकि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है। पूरी खबर पढ़ें…

39 दिन बाद तीखा जेल से बाहर आये थे सेब
10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जांच एजेंसी ने उन्हें 9 समान भेजे थे। हालांकि, केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे।

गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 10 दिन तक पुलिस ने उन्हें ईडी की हिरासत में रखा। 1 अप्रैल को अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। 10 मई तक यानी 39 दिन वह तिहाड़ में चलेगा। 10 मई की शाम को वे बाहर आये। पूरी खबर पढ़ें…

केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 7 बार हुई सुनवाई…

  • 17 मई को दिल्ली शराब नीति में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 8वीं चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें केजरीवाल और आप का नाम शामिल है। इसकी जानकारी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को भी उसी दिन दी थी। पूरी खबर पढ़ें…
  • 16 मई सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल की याचिका पर कहा था कि हमने केजरीवाल को विशेष छूट नहीं दी है। ईडी का दावा था कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाने के बाद के चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आप को वोट दिया तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। पढ़ें पूरी खबर…
  • 10 मई सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। कांग्रेस चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस को 1 जून तक राहत मिली है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। जमानत मिलने के बाद केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए।
  • 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। हालांकि, तब ईडी ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया। हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। पूरी खबर पढ़ें…
  • 3 मई को सुनने में दो घंटे लगे थे। इस लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा था कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। कांग्रेस चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें। पूरी खबर पढ़ें
  • 30 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाए थे। ईडी ने पूछा कि चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया गया? पूरी खबर पढ़ें
  • 29 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से ईडी के नोटिस पर सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ईडी ने जो नोटिस भेजे हैं, आपने उन्हें नजर अंदाज क्यों किया। आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहां आए, आपको जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं दिया गया। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा था कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए। पूरी खबर पढ़ें
  • 15 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस देकर गिरफ्तारी पर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान हाफनामे में ईडी ने कहा कि कई बार समान भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना या अन्य कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनकी गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है। पूरी खबर पढ़ें



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