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‘पीड़ित को मुआवजा देना सजा कम करने का आधार नहीं हो सकता’, सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी

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सुप्रीम कोर्ट - इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत : पीटीआई
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित को मुआवजा देना सजा कम करने का आधार नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा कि यदि दंड कम करने के लिए देयता का भुगतान एक विकल्प बन जाता है, तो इसकी आपराधिक न्याय व्यवस्था पर ”गंभीर” प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने कहा कि इसका नतीजा यह होगा कि अपराधी के पास न्याय से बचने के लिए बहुत सारा पैसा होगा, जिससे आपराधिक साजिश का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357 न्यायालय को दोषसिद्धि का निर्णय सुनाते समय मुआवजे को देने का अधिकार देती है।

सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी

जे.बी.पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ”पीड़ित को मुआवजा देने वाले पर लगाए गए दंड को कम करने का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि पीड़ित को मुआवजा देने के लिए दंडात्मक उपाय नहीं है और इसकी प्रकृति केवल प्रतिपूरक है।”

गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती

अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 357 का उद्देश्य पीड़ित को दोषी ठहराना है ताकि उन्हें आपराधिक न्याय प्रणाली में निराश नहीं किया जा सके। न्यायालय ने यह टिप्पणी राजेंद्र भगवानजी उमरानिया नामक एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिका में गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक आपराधिक मामले में दो व्यक्तियों की पांच साल की सजा को चार साल कर दिया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोविड पीड़ित को 2.50 लाख रुपये का भुगतान कर दें तो उन्हें चार साल की सजा भी नहीं काटनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना को 12 साल बीत चुके हैं और घटनाओं ने पहले ही पांच लाख रुपए जमा कर दिए हैं। पीठ ने कहा, ”हम उन्हें चार साल की अतिरिक्त सजा मिलने का निर्देश देने के पक्ष में नहीं हैं।” अदालत ने कहा, ”हालांकि हम प्रत्येक प्रतिवादी को पहले अदालत में जमा राशि के अलावा पांच लाख रुपये यानी कुल 10 लाख रुपये जमा करने के निर्देश देते हैं।”

जी-भाषा

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