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Arvind Kejriwal ED Case Bail Update; Rouse Avenue Court | Delhi Liquor Scam | शराब नीति केस- केजरीवाल ने पहली जमानत याचिका दाखिल की: दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा; 2 जून को सरेंडर करना है

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नई दिल्ली4 मिनट पहले

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27 मई को अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में चुनावी सभा को दिशा-निर्देशित किया था। 10 मई को जमानत पर बाहर आने के बाद से वे लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं।  - दैनिक भास्कर

27 मई को अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में चुनावी सभा को दिशा-निर्देशित किया था। 10 मई को जमानत पर बाहर आने के बाद से वे लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार (30 मई) को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। उनकी याचिका पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने 28 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम ने मेडिकल ग्राउंड पर एक जून तक मिली अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। इस पर न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा था कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला सीजेआई करेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुरक्षित है। केजरीवाल की तरफ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तेवर दिखाए।

ईडी ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 50 दिन की जेल में रहने के बाद उन्हें 10 मई को जमानत मिली थी। उनकी 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है।

स्थानीय न्यायालय में ईडी की आरोप-पत्र की सुनवाई 4 जून को
दिल्ली की लोकल कोर्ट ने 28 मई को केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर टिप्पणी करने के अपने आदेश को 4 जून तक सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में 18वीं पेपर्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल और आप को आदर्श बनाया गया था।

केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 7 बार हुई सुनवाई…

  • 17 मई को दिल्ली शराब नीति में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 8वीं चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें केजरीवाल और आप का नाम शामिल है। इसकी जानकारी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को भी उसी दिन दी थी। पूरी खबर पढ़ें…
  • 16 मई सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल की याचिका पर कहा था कि हमने केजरीवाल को विशेष छूट नहीं दी है। ईडी का दावा था कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाने के बाद के चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आप को वोट दिया तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। पढ़ें पूरी खबर…
  • 10 मई सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। कांग्रेस चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस को 1 जून तक राहत मिली है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। जमानत मिलने के बाद केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए।
  • 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। हालांकि, तब ईडी ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया। हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। पूरी खबर पढ़ें…
  • 3 मई को सुनने में दो घंटे लगे थे। इस लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा था कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। कांग्रेस चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें। पूरी खबर पढ़ें
  • 30 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाए थे। ईडी ने पूछा कि चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया गया? पूरी खबर पढ़ें
  • 29 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से ईडी के नोटिस पर सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ईडी ने जो नोटिस भेजे हैं, आपने उन्हें नजर अंदाज क्यों किया। आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहां आए, आपको जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं दिया गया। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा था कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए। पूरी खबर पढ़ें
  • 15 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस देकर गिरफ्तारी पर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान हाफनामे में ईडी ने कहा कि कई बार समान भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना या अन्य कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनकी गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है। पूरी खबर पढ़ें

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