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- कर्नाटक लोकसभा चुनाव; कांग्रेस घोषणापत्र के वादों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली3 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक भ्रष्टाचार के मैनिफेस्टो में आर्थिक मदद के वादे को भ्रष्टाचार मानकर कार्रवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष न्यायालय में इसे लेकर याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि मैनिफेस्टो में किए गए हमलों के तहत सीधे या नकारात्मक रूप से एक बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक मदद मिलती है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपील खारिज करते हुए कहा कि ये दूर की कौड़ी है। मौजूदा परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमने इस सवाल को बहस के लिए खुला छोड़ दिया है। राजनीतिक दलों को चुनावी मैनिफेस्टो में फ्रीबीज देने से रोकने की मांग वाली एक जनहित याचिका पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।
याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें चामराजपेट विधानसभा क्षेत्र के वोटर शशांक जे श्रीधर ने 2023 में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बीजेड जमीर अहमद खान के चुनने जाने को चुनौती दी थी।
कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर याचिका में क्या था

याचिका में यह कहा गया था कि कांग्रेस मेनीफेस्टो में जो कुछ भी हुआ, उनसे भ्रष्टाचार होगा। इसी कारण से खान ने चुनाव रद्द करने की अपील की है। हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया था।
खान ने इस याचिका के खिलाफ उच्च न्यायालय से कहा था कि उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया गया है। मुहम्मद का तर्क केवल पार्टी के मैनिफेस्टो पर आधारित है। कांग्रेस का घोषणा पत्र एक नीतिगत मामला है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इससे क्षतिपूर्ति होगी।
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को फेस्ट कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छापने से रोक दिया था। इसके खिलाफ भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच में याचिका लगाई थी, जिसे सोमवार (27 मई) को खारिज कर दिया गया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा- पहली नजर में यह समझ में आता है कि विज्ञापन अपमानजनक था। हम याचिकाएं खारिज करते हैं। पूरी खबर पढ़ें…
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