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राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह की हुई पेशी, आरोप तय; 1 जून को होगा ट्रायल

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बृजभूषण सिंह की हुई पेशी।- इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: पीटीआई/फ़ाइल
बृजभूषण सिंह की हुई पेशी।

नई दिल्ली: महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आज WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने बृजभूषण सिंह पर आरोप तय किया। हालाँकि, बृजभूषण सिंह ने महिला अभ्यर्थियों से यौन शोषण के मामले में अदालत में तय की गई मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने अन्यायपूर्ण से भी बहिष्कार किया। बृजभूषण सिंह ने कहा कि मेरे साथ गलतफहमी नहीं है तो दोस्ती का सवाल ही नहीं है।

बृजभूषण सिंह ने आरोप से किया इनकार

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गोवर्धन भूषण सिंह को उनके खिलाफ मुकदमा की जानकारी दी। कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ कई आरोप हैं। क्या आपने इसे पढ़ा है? अदालत ने ब्रजेश भूषण के वकील से कहा कि वह मुकदमे की शिकायत की बात कह रहे हैं या दोष स्वीकार करने की बात कह रहे हैं? वैभवशाली शरण के वकील ऑटोमोबाइल का सामना करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने बृजभूषण सिंह से कहा कि आप क्या गलत मान रहे हैं? इस पर बृजभूषण सिंह ने कोर्ट से कहा कि कोई सवाल नहीं है, गलती की नहीं है तो माने क्यों?

विनोद तोमर भी लाइसेंस का सामना करेंगे

महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण के सहयोगी विनोद तोमर भी मुकदमे का सामना करेंगे। बृजभूषण के सहयोगी विनोद तोमर ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को उचित ठहराने से इनकार कर दिया। विनोद तोमर ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं। अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच करती तो सच सामने आता, हमने कभी किसी को घर पर नहीं बुलाया। हमारे पास सबूत हैं। जो सच है वह सामने आएगा।

इन मामलों में तय किये गये आरोप

बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन आरोप) और धारा 506 (आपराधिक आपराधिक बल) के खिलाफ बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय किया था। है. वहीं राउज अवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 जून को दोपहर 2 बजे होगी। इस मामले में अब एक जून से ट्रायल शुरू होगा।

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