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- ममता बनर्जी बनाम भाजपा उम्मीदवार; कलकत्ता एचसी के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय
नई दिल्ली4 मिनट पहले
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EC का यह आदेश मंगलवार शाम 5 बजे से लागू होगा.
इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भाजपा वादी अभिजीत गंगोपाध्याय पर 24 घंटे के लिए प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई गंगोपाध्याय के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दी गई टिप्पणी पर दी।
EC ने गंगोपाध्याय की टिप्पणी में बेहद काबिले स्तर का व्यक्तिगत हमला बताया, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। EC का यह आदेश मंगलवार शाम 5 बजे से लागू होगा.
15 मई को हल्दिया में दिया गया था बयान
गंगोपाध्याय ने 15 मई को बंगाल के हल्दिया में कहा था- ‘मैं सोच रहा हूं कि ममता कितने रुपये में बिक रही हैं।’ इस बयान को लेकर कमीशन ने 17 मई को कहा था कि यह बयान गलत, विवेकहीन और गरिमा के पार है। इलेक्शन कमीशन ने गंगोपाध्याय को इस अभद्र टिप्पणी के लिए शो-कॉज नोटिस भेजा था, जिसका सोमवार को गंगोपाध्याय ने जवाब दिया था। कमीशन ने 20 मई तक गंगोपाध्याय से जवाब मांगा था।
कमीशन ने गंगोपाध्याय के जवाब को डॉ. डॉ. को. इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया।
