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Pune Builder Porsche Car Accident Case Update | Pune News | पुणे एक्सीडेंट केस में नाबालिग को 15 घंटे में जमानत: कोर्ट ने दुर्घटनाओं पर निबंध लिखने का कहा; आरोपी नामी बिल्डर का बेटा है

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पुणे8 मिनट पहले

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निरंजन के बाद डायरेक्‍टारिडियन्स ने सचिवालय और उसके दोस्‍त को मिलवाया।  - दैनिक भास्कर

निरंजन के बाद डायरेक्‍टारिडियन्स ने सचिवालय और उसके दोस्‍त को मिलवाया।

पुणे के पोर्श कार हादसे में किशोर-युवती की मौत के मामले में अदालत ने नाबालिग नाबालिगों को दोषी करार दे दिया। घटना के 15 घंटे बाद ही 19 मई को उसे जमानत मिल गई। सामने आया कि वह पुणे के मशहूर बिल्डर के बेटे हैं।

नाबालिग के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि कोर्ट ने शर्त रखी है कि लड़के को 15 दिन के लिए यरवदा में शराब पुलिस के साथ काम करना होगा। बिजनेस पर एक निबंध लिखना होगा। शराब पीने की लत के इलाज के लिए परहेज और परहेज करना होगा।

कैटरीना के बाद कार की स्थिति।  घटना के दौरान कार की स्पीड 200 किमी की थी।

कैटरीना के बाद कार की स्थिति। घटना के दौरान कार की स्पीड 200 किमी की थी।

पोर्श की किताब 200 किमी की थी
यह हादसा 18 मई की रात पुणे में हुआ था। 17 साल का अपने दोस्तों के साथ 12वीं क्लास पास करने की खुशी में पब से पार्टी करके वापस आ रहा था। रात करीब 2.15 बजे कार ने बाइक सवारों से टक्कर मारी थी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की टक्कर से बाइक सवार लड़की हवा में कई फीट की छलांग लगाकर जमीन पर गिरी थी और युवक पास में खड़ी कार में जा टकराया था। उनकी मशीन पर मृत्यु हो गई थी।

घटना की जानकारी बैठक के 15 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंची थी। हम लोगों ने कार सवार लड़कों को पकड़ लिया और उन्हें नशे में धुत कर दिया। एक लड़का भाग गया था. घटना के वक्त उनकी कार की स्पीड 200 किमी की थी।

पुलिस के मुताबिक इस हादसे में एमपी के रहने वाले इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई है। दोनों एक पार्टी से वापस लौट रहे थे। पुलिस को पता चला कि कार पर नंबर प्लेट नहीं थी। कार सवार नशे में थे। टक्कर के कारण कार के एयरबैग खुल गये थे।

पुलिस ने कहा- कोर्ट से बुजुर्गों को वयस्क व्यवसायियों की मांग
पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया था कि बच्चों के साथ वयस्कों का व्यवहार किया जाए। क्योंकि यह जघन्य अपराध है। हम नौकरानी की मांग की है। हम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में जाएंगे। नाबालिग अधेड़ के पिता-बेटे को बिना नंबर प्लेट वाली कार बनाने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नाबालिगों को शराब देने वाले पब मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

पुलिस कमिश्नर ने आगे कहा कि पुलिस ने एक दोस्त की शिकायत पर 304 (लापरवाही) के तहत मामला दर्ज किया है। उनका ब्लड टेस्ट भी किया गया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक एक बार पहले ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।

उन्होंने यह भी कहा कि मामले की जांच मस्जिद आयुक्त स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। केश को और मजबूत बनाया जा रहा है।

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