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पुरानी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में पोस्ट करना आसान होने वाला है। केंद्र सरकार दूसरे राज्य में गाड़ी लगाने के लिए लीज वाले ‘नो ऑब्जेक्शन प्लॉट’ (NOC) की अनिवार्यता को खत्म कर सकती है। इसके लिए नीति आयोग की एक उच्च-स्तरीय समिति ने परिवहन मंत्रालय (MoRTH) को प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा सरकार 15 साल पुरानी फिल्मों के नामांकन नियमों में भी बदलाव कर सकती है। अभी-अभी वाहन के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जानें मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 47 के अनुसार आप किसी भी राज्य में एक वर्ष तक दूसरे राज्य के वाहन चला सकते हैं। एक साल के अंदर आपको नए राज्य में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए पुराने RTO से NOC लेना जरूरी है। हर राज्य में ये आलू अलग-अलग हैं और डॉक्युमेंट भी अलग-अलग हैं। इसमें डॉक्युमेंट्री, सुपरमार्केट, टैक्स रसीद जैसे दस्तावेज शामिल हैं। इस सिद्धांत से पता चलता है कि गाड़ी पर कोई करारनामा नहीं है या कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इसके बिना दूसरे राज्य में नियुक्ति संभव नहीं है। ये नुस्खा खास तौर पर वसीयत हाथ की गाड़ी-बेचने के काम पर आता है। ऑनलाइन से ऑटो-जेनर शेड्यूल्ड सिस्टम की शुरुआत एक ‘ऑटो-जेनर शेड्यूल्ड सिस्टम’ से की जाए। उम्र नहीं, फिटनेस तय कंपनी गाड़ी सड़क पर रहेगी या नहीं समिति ने एक और बड़े बदलाव का सुझाव दिया है। अब ट्रेनिंग को उनकी उम्र के आधार पर सड़क से हटाने के बजाय उनकी फिटनेस परख की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास: कई देशों में टेस्ट गाड़ी संख्या पुरानी है, इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रमाणित वह फिटनेस पास कर ले। साज़िश को फ़ायदा: समिति का मानना है कि उम्र के आधार पर पाबंदियों के कारण कई बार अच्छी स्थिति वाली बदनामी को भी अघोषित कर दिया जाता है। यदि सख्त फिटनेस निरीक्षण प्रणाली लागू हो, तो सेफ और फिट रैंकिंग उम्र की सीमा पार करने के बाद भी चल सकती है। ——————————— ये खबर भी पढ़ें… पुराने कारों का फिटनेस टेस्ट 10 गुना तक महंगा: 20 साल पुरानी कार की ₹15,000 और बाइक की ₹2,000 कीमत; देखें नई पुरानी किताब ड्रामा का फिटनेस टेस्ट अब 10 गुना तक महंगा हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड बिजनेस एंड हाईवेज (MoRTH) ने देश में ऑटोमोबाइल फिटनेस लाइसेंस टेस्ट की फीस बढ़ा दी है। ये बदलाव सेंट्रल मोटर बिजनेस रूल्स (पांचवां संशोधन) के तहत लागू किए गए हैं। नियमों के तहत अब 20 साल पुरानी गाड़ियों के लाइसेंस के लिए 15,000 रुपये, बाइक के लिए 2,000 रुपये और हैवी मोटरसाइकिल के लिए 25,000 रुपये की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, 10 साल में प्लास्टिक के सामान के लिए प्लास्टिक की दुकान लेनी होगी, जिसके लिए पहले 15 पुराने प्लास्टर जरूरी थे। पूरी खबर पढ़ें…
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गाड़ी ट्रांसफर के लिए अब NOC की जरूरत नहीं होगी:वाहन पोर्टल से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, फिट होने पर 15 साल बाद भी चला सकेंगे पुरानी कार
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