डोंगरगांव: दिनांक 29-03-25 को पुलिस अधीक्षक राजनादगांव मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा पुलिस अनु. अधि. डोंगरगांव, दिलीप सिंह सिसोदिया राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी डोंगरगांव
निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास के नेतृत्व मे थाना डोंगरगांव क्षेत्र में जनवरी 2024 से सितम्बर 2024 तक स्थानीय आरोपी प्रवीण बम्बेश्वर के द्वारा Antofagasta ऐप के माध्यम से लोगों से अधिक लाभ का झांसा देकर रकम जमा करवाई गई थी
जो प्रार्थी पोखराम साहू पिता भूषण साहू, उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड नं0 14 मटिया डोंगरगाव, रिपोर्ट दर्ज कराया कि, प्रवीण कुमार बाम्बेश्वर द्वारा प्रत्यक्ष रूपसे विभिन्न स्थलो पर तथा सेमीनार के माध्यम से एक इंटोफोगास्टा कंपनी के बारे मे जानकारी दी और बताया कि हम भारत सरकार की कंपनी है
मोदी सरकार की गरीबी उन्मुलन परियोजना के अंतर्गत है, जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उक्त कंपनी की भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध बताया गया। साथ ही उससे संबंधित दस्तावेज दिखाया गया।
जिसके प्रभाव में आकर आवेदकगणों द्वारा उनके द्वारा बताये मोबाइल एप के माध्यम से संबंधित कंपनी के द्वारा दिये गये बार कोड में विभिनन व्यवहारों में मेरे स्वयं का 1,31,000/- रूपये पुष्पेन्द्र साहू बडगांवचारभाठा 49,000/- रुपये, द्विवांशु गंडावी मटिया 18200/- रूपये एवं अन्य के द्वारा राशि जमा किया गया है
जिसमे शुरूआत में कमीशन व फायदे के नाम से थोड़ी बहुत राशि जमा अनुपात 9 प्रतिशत आता था जबकि अनावेदक के द्वारा अधिक लाभ का झांसा दिया गया था जिसके झांसे में आकार सभी ने उक्त मोटी रकम जमा की थी
लेकिन सितम्बर 2024 कंपनी में रिफंड भेजना बंद कर रिफंड के लिये 6000-6000रु टैक्स जमा करने के नाम से वाट्सअप के माध्यम से मांग की। नहीं देने पर आईडी ब्लॉक करने की धमकी दी गई है।
आरोपी द्वारा एक वाट्सअप ग्रुप इंडिया ईटाफगास्टा के नाम से संचालित कर लगभग लोगों को कंपनी से संबंधित जानकारिया सुझाव नियम व कानून लेनदेन के तरीके, रूपये रिचार्ज करने के तरीके एवं बोनस व विड्राल के तरीकों को लगातार बताया जाता था एवं किया जाना बताया जाता था।
आरोपी प्रवीण बाम्बेश्वर के द्वारा एक दिन पूर्व ही शिकायत होने की स्थिती बनते देख संदेहास्पद रूप से व्हाट्सअप ग्रुप से प्रार्थियों के मोबाईल नंबर को अकस्मात रिमुव कर दिया गया।
वहीं इनके सहयोगी वनिता तथा सेरेना मिचेल के द्वारा भी कंपनी से संबंधित दस्तावेज, नीति नियम व छत्तीसगढ़ में अतिशीघ्र खनन क्षेत्र प्रारंभ करने का हवाला देते हुये विभिन्त्र प्रकार के धातुओं की खरीदी बिक्री किये जाने की जानकारी प्रसारित की जाती थी जिससे प्रार्थी उनके झांसे में आगया जो रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया
आरोपी प्रवीण बम्बेश्वर का पता तलाश कर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मिलने पर आरोपी सिम और मोबाइल को नष्ट करना बताया जो प्रकरण में आरोपी द्वारा साक्ष्य नष्ट करने के कारण धारा 238 बीएनएस जोडी गई।
आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर दिनांक 29.03.25 के गिरफ्तारी के कारणो से अवगत कराते हुऐ बकायदा गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दिया गया है।
ममला अजमानतिय होने से आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। अन्य आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा है