मुखबीर की सूचना मिला कि राजनांदगांव की ओर से पिकअप वाहन में मवेशियों को बिना चारा पानी के कु्रतापूर्वक भरकर परिवहन करते कत्लखाना नागपुर की ओर ले जा रहा है।

ग्राम पाटेकोहरा आर0टी0ओ0 बेरियर के पास नाकाबंदी किया।
नाकाबंदी के दौरान राजनांदगांव की ओर से एक पिकअप वाहन आते दिखी जिसे रोककर चेक किया पिकअप का नंबर एम एच 36. ए ए 4271 का था।
उक्त पिकअप के अंदर देखे तो भैंस ठुंस कर भरा हुआ था। चारा-पानी का कोई व्यवस्था नहीं था तब चालक को भैंस ले जाने के संबंध में पुछताछ किया जो कोई वैध कागजात का नहीं होना लिखित में दिया एवं मवेशियों को नागपुर महाराष्ट्र कत्ल खाना ले जाना बताया। गवाहों के समक्ष पिकअप वाहन में भरे 02 नग भैंस एवं पिकअप वाहन एम एच 36. ए ए 4271 को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया एवं आरोपीगण चालक रोहित संजय ठवकर पिता संजय ठवकर उम्र 26 साल टवेपार थाना व जिला भण्डारा महाराष्ट्र एवं ड्रायवर सीट के बगल में बैंठा व्यक्ति का नाम गणेश मयाराम लूटे पिता मयाराम लूटे उम्र 44 साल निवासी टवेपार थाना व जिला भण्डारा महाराष्ट्र वाहन स्वामी के विरूद्ध धारा- 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 4, 6, 10 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 , 66/192 एमव्हीएक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक सुमेन्द्र कुमार खरे ,सउनि विनोद कुमार वर्मा,सउनि मो.शरीफुददीन शेख ,आर. 1187 विष्णु साहू ,आर. 171 गजेन्द्र भारद्वाज कार्य सहरानीय रहा है।
पुलिस अधीक्षक राजनांदगाव मोहित गर्ग व अति. पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव राहूल देव शर्मा व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष कुंजाम के दिशा-निर्देशन पर मवेशी तस्कर के विरूद्व कार्यवाही किया गया